लखनऊ - हाईकोर्ट ने कहा-पुलिस भर्ती बोर्ड अध्यक्ष ने जान बूझकर की आदेशों की अनदेखी, अब दें जवाब

*लखनऊ - हाईकोर्ट ने कहा-पुलिस भर्ती बोर्ड अध्यक्ष ने जान बूझकर की आदेशों की अनदेखी, अब दें जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सिपाही भर्ती में एक अभ्यर्थी की शारीरिक माप को कम बताए जाने के मामले में दोबारा उसकी जांच कराने के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर पुलिस भर्ती बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है।
न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मामले में जान-बूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना की गई है।
बता दें, याची लोकेंद्र सिंह ने सिपाही भर्ती 2015 में आवेदन किया था।
बोर्ड ने उसकी लंबाई 167.5 सेमी नापी और उसका चयन नहीं हो पाया। इस पर याची ने बोर्ड को 10 जनवरी व 18 जनवरी 2019 को प्रत्यावेदन देते हुए कहा कि अलीगढ़ के जिलाधिकारी को 29 सितंबर 2018 को दी गई दरख्वास्त पर जिले के सीएमओ ने उसकी शारीरिक माप की थी।


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